बता दें की निर्वाचन आयोग ने एक अहम निर्णय लेते हुए यह सुविधा दी है कि अब बिहार के वे नागरिक जो राज्य से बाहर—जैसे दिल्ली, मुंबई या अन्य किसी स्थान पर—रह रहे हैं, वे भी अपने राज्य लौटे बिना ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध
आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (www.nvsp.in) या Voter Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन Form 6 भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जो लोग ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, वे फॉर्म भरकर अपने परिजनों या मित्रों को भेज सकते हैं, जो इसे संबंधित क्षेत्र के बीएलओ (Booth Level Officer) तक पहुँचा सकते हैं। यदि फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो इसे आयोग की वेबसाइट या ईसीआईनेट (ECI Net) से डाउनलोड किया जा सकता है।
कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक?
फॉर्म के साथ पहचान और निवास प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति संलग्न की जा सकती है: आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पुराना वोटर कार्ड (यदि हो), राशन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली या पानी का बिल, जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाणपत्र।
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास वर्तमान में कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो वह केवल गणना प्रपत्र भरकर भी अपना नाम शामिल करा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को 30 सितंबर 2025 तक अपने दस्तावेज़ों की पूर्ति करने का समय दिया जाएगा।
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