इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने पंजीकरण तो करवा लिया था, लेकिन निर्धारित समय पर बकाया या किस्तों की राशि नहीं चुका पाए, वे अब 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच भुगतान कर सकते हैं। यह एक अंतिम अवसर है, जिसके बाद किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।
डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को क्या करना होगा?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के साथ बकाया चुकाना होगा: उपभोक्ता को शेष बकाया राशि के साथ ₹1,000 या मिलने वाली छूट का 10% (जो भी अधिक हो), अतिरिक्त रूप से जमा करना होगा। भुगतान एकमुश्त (लंप-सम) करना होगा। कोई भी किश्त प्रणाली इस बार लागू नहीं होगी।
ऐसे समझें योजना को – उदाहरण से : यदि एक उपभोक्ता पर ₹50,000 का बकाया है। पहले उसे ₹5,000 की छूट मिल रही थी। अब डिफॉल्टर होने पर उसे केवल ₹1,000 की छूट मिलेगी। उपभोक्ता को कुल ₹46,000 जमा करने होंगे। (₹50,000 – ₹5,000 + ₹1,000 = ₹46,000)
उदाहरण 2: उपभोक्ता पर ₹5,00,000 का बकाया है। उसे पहले ₹50,000 की छूट दी गई थी। डिफॉल्टर होने पर अब उसे छूट का 10% यानी ₹5,000 देना होगा। इस स्थिति में उपभोक्ता को ₹4,55,000 का भुगतान करना होगा।(₹5,00,000 – ₹50,000 + ₹5,000 = ₹4,55,000)
भुगतान कहां और कैसे करें?
बकाया भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं दी गई हैं। उपभोक्ता निम्न माध्यमों से भुगतान कर सकते हैं: बिजली विभाग के उपकेंद्र/खंड कार्यालय/कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि, मीटर रीडर (बिलिंग एजेंसी) के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल www.uppcl.org से।
अंतिम तारीख पर रखें विशेष ध्यान
31 जुलाई 2025 के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह एक अंतिम अवसर है। तय समयसीमा में भुगतान न करने पर उपभोक्ता के खिलाफ बकाया वसूली और विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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