मतदाता सूची पुनरीक्षण की दो चरणों में प्रक्रिया
बता दें की पहले चरण में आयोग ने राज्य भर में व्यापक सर्वेक्षण और डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब दूसरे चरण में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है, जिसके बाद दावा एवं आपत्ति दर्ज करने का अवसर 1 सितंबर 2025 तक उपलब्ध है। इस अवधि के भीतर मतदाता अपनी जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं और आवश्यक सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नया ईपिक: तस्वीर और दस्तावेज जरूरी
नए ईपिक कार्ड में मतदाता की नई तस्वीर को शामिल किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने यह निर्देश दिया है कि सभी मतदाता 1 सितंबर 2025 तक अपने नवीनतम फोटो और आवश्यक दस्तावेज बूथ स्तर अधिकारी (BLO) को जमा करें। यह प्रक्रिया न केवल पहचान को अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे डिजिटल और अधिक पारदर्शी भी बनाती है।
वैकल्पिक रूप से, तकनीक-प्रेमी मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपने ईपिक नंबर के आधार पर फोटो और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इससे उन्हें BLO से बार-बार संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी और प्रक्रिया अधिक सहज बन सकेगी।
दस्तावेजों को लेकर भ्रम की स्थिति
हालांकि, प्रारूप मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करने पर कई मतदाताओं को फिर से दस्तावेज जमा करने का संदेश मिल रहा है, जबकि वे पहले ही आवश्यक कागजात BLO को सौंप चुके हैं। इस कारण कई लोग दोबारा BLO से संपर्क करने को मजबूर हो रहे हैं। यह स्थिति मतदाता जागरूकता और समन्वय के अभाव को दर्शाती है, जिस पर आयोग को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
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