डबल राहत का ऐलान: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। भारत में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में निवेश करते हैं। EPFO यानी Employees' Provident Fund Organisation न केवल रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा देता है, बल्कि कर्मचारी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को भी सहायता प्रदान करता है। अब EPFO ने एक ऐसा फैसला लिया है जो देशभर के कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

अब मिलेगा 15 लाख रुपये का डेथ रिलीफ फंड

EPFO ने स्टाफ वेलफेयर फंड के तहत मिलने वाली डेथ रिलीफ सहायता राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुका है। इसका सीधा लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिन्होंने अपने किसी सदस्य को खोया है। अब उन्हें ज्यादा वित्तीय सहायता मिल पाएगी, जिससे कठिन समय में उनका सहारा बन सके।

हर साल होगी 5% की बढ़ोतरी

EPFO का यह फैसला सिर्फ एक बार की राहत तक सीमित नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से यह राशि हर साल 5 प्रतिशत बढ़ेगी, जिससे यह सहायता समय के साथ और भी प्रभावी होती जाएगी। यह पहल कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक दीर्घकालिक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी।

क्लेम प्रक्रिया में आसान बदलाव

अब EPFO ने डेथ क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। यदि मृतक कर्मचारी के नाबालिग बच्चों को यह राशि दी जानी है, तो अब अभिभावक को गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बदलाव इस प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा, जिससे परिवारों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी।

आधार लिंकिंग में भी राहत

जो कर्मचारी अब तक अपना आधार अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक नहीं कर पाए हैं या जिनके आधार में कुछ त्रुटियाँ हैं, उनके लिए EPFO ने जॉइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। इससे सदस्य आसानी से आधार को अपडेट या लिंक करा सकते हैं, जो भविष्य में क्लेम प्रक्रिया को सुगम बनाएगा।

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