बिहार में अब तक इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को मात्र 400 रुपये प्रतिमाह की राशि मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर लगभग तीन गुना कर दिया गया है। इसका लाभ लेने के लिए 60 वर्ष या उससे ज्यादा के बुजुर्ग ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
क्या है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना?
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और आय रहित बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को हर माह आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया
पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। पंचायत या प्रखंड कार्यालय में भी आवेदन फॉर्म जमा किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज़ों में आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और उम्र का प्रमाण शामिल है।
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