मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?
11 जनवरी, 2026 को शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। योजना का संचालन उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाएगा और यह योजना 31 मार्च, 2029 तक जारी रहेगी। योजना के तहत लोन लेने वाले युवा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और अन्य कई सेक्टर्स में नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपने मौजूदा बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
कौन आवेदन कर सकता है?
आवेदन के लिए आवेदक की उम्र सीमा 18 से 45 साल, पहली बार लोन लेने पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी। संस्थागत आवेदक (जैसे HUF, सोसायटी, LLP, कंपनी या स्वयं सहायता समूह) भी पात्र हैं, बशर्ते संस्थान का 51% हिस्सा युवा आवेदकों के पास हो।
लोन किन बैंकों से मिलेगा?
इस योजना के तहत लोन राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, सिडबी, अर्बन और सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से दिया जाएगा।
लोन की शर्तें और वापसी
अधिकतम लोन अवधि: 5 साल
ब्याज में सब्सिडी: अधिकतम 3 साल
Moratorium Period: 6 महीने
लोन की राशि मार्जिन मनी के रूप में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में रखी जाएगी। यदि आवेदक 2 साल तक बिजनेस चला देता है और EMI समय पर चुकाता है, तो यह राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यदि बिजनेस 2 साल से पहले बंद होता है, तो राशि राज्य सरकार के खाते में वापस चली जाएगी।
जरूरी दस्तावेज
राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक और वोकेशनल सर्टिफिकेट, कंपनी/संस्थान के मालिकाना हक के दस्तावेज, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in पर जाकर SSO ID बनाएं। Citizen/Udhyog विकल्प चुनें और जन आधार नंबर या Gmail ID से रजिस्ट्रेशन पूरा करें। SSO ID से लॉगिन करके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSY) विकल्प चुनें। फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, उद्योग का प्रकार और लोकेशन भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको रिसीप्ट नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

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