1. तय समय में ही होंगे ट्रांसफर
सरकारी निर्देशों के अनुसार, राज्य में सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के सामान्य तबादले 15 अप्रैल से 30 मई तक ही किए जा सकेंगे। इसके बाद किसी भी प्रकार के सामान्य ट्रांसफर पर रोक रहेगी।
2. सभी विभागों को निर्देश जारी
पर्सनल विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उपमंडल मजिस्ट्रेटों तथा निगमों और बोर्डों के अध्यक्षों व निदेशकों को पत्र जारी कर इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
3. 30 मई के बाद लागू होगी रोक
सरकार ने साफ किया है कि 30 मई के बाद सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद केवल पहले से निर्धारित नियमों और ट्रांसफर पॉलिसी के प्रावधानों के तहत ही स्थानांतरण संभव होंगे।
4. ट्रांसफर नीति के अनुसार प्रक्रिया
इसके बाद की सभी पोस्टिंग और ट्रांसफर वर्ष 2018 में जारी की गई ट्रांसफर पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार ही किए जाएंगे। इससे व्यवस्था में स्थिरता और पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
5. प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का प्रयास
सरकार का मानना है कि तय समयसीमा में तबादले होने से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नहीं होगा और विभागीय कार्य अधिक सुचारू रूप से चल सकेंगे। इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों में तबादलों को लेकर सक्रियता बढ़ गई है, क्योंकि निर्धारित अवधि के भीतर ही सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।

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