कक्षा 5 तक के स्कूल रहेंगे बंद
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पटना जिले के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और निजी विद्यालय, प्री-स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा पांचवीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। यह निर्णय बच्चों को लू और हीटवेव के प्रभाव से बचाने के लिए लिया गया है।
सीनियर छात्रों के लिए नई गाइडलाइन
प्रशासन ने केवल छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई अब केवल सुबह 10:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेगी। इसके बाद किसी भी स्कूल को कक्षाएं चलाने की अनुमति नहीं होगी, ताकि छात्र तेज धूप और बढ़ते तापमान से पहले सुरक्षित घर लौट सकें।
22 मई से 26 मई तक लागू रहेगा आदेश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 22 मई 2026 से 26 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे भी समीक्षा की जा सकती है।
भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट
आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS), सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं।

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