31 दिसंबर तक भरें इनकम टैक्स रिटर्न, जानें डिटेल्स

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक थी, जो खत्म हो गई हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हैं तो आप जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। 

खबर के अनुसार जिन लोगों ने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा हैं उन्हें 1000 से लेकर 5000 तक जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के साथ अब आप 31 दिसंबर 2024 तक ITR दाखिल कर सकते हैं। वहीं यदि आप 31 दिसंबर तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है। 

बता दें की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पांच लाख आय वाले को एक हजार रुपये तथा पांच लाख से अधिक आय वाले को पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ इनकम टैक्स फाइल करने के आदेश दिए हैं। इसलिए आप ऑनलाइन के माध्यम से 31 दिसंबर तक आयकर दाखिल करें। 

वहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धर्मार्थ संस्थान, एजेंसी, फॉर्म एवं वैसे संस्थान जिन्हें ऑडिट करानी होती है वे 31 अक्टूबर तक आयकर दाखिल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करें।

0 comments:

Post a Comment