केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नई सुविधा शुरू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जो कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं को लेकर अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करती है। वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित इस पहल के तहत अब केंद्रीय कर्मचारी एक बार के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में स्थानांतरण कर सकते हैं।

क्या है यह नई सुविधा?

यह सुविधा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने UPS को चुना है और अब वे चाहें तो एकमुश्त निर्णय लेते हुए NPS में स्थानांतरित हो सकते हैं। यह स्थानांतरण केवल एक बार किया जा सकता है, यानी एक बार यदि कोई कर्मचारी NPS में चला जाता है, तो वह वापस UPS में नहीं लौट सकता।

स्विच के लिए समय सीमा

UPS से NPS में स्विच करने की अनुमति सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले तक उपलब्ध रहेगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के लिए यह सुविधा तीन महीने पहले तक उपलब्ध है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई या बर्खास्तगी जैसी स्थिति में नहीं हैं।

NPS में स्विच करने के बाद क्या बदलेगा?

NPS एक बाजार आधारित पेंशन योजना है जिसमें निवेश से मिलने वाला रिटर्न कर्मचारी के खाते में जमा होता है। UPS के विपरीत, जिसमें एक सुनिश्चित पेंशन का वादा किया गया होता है, NPS में रिटर्न निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। हालांकि, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि UPS से NPS में स्विच करने वालों को उनके रिटायरमेंट के समय सरकार की ओर से 4% अतिरिक्त अंशदान प्रदान किया जाएगा।

कौन कर सकता है स्विच? क्या है अंतिम तिथि?

वे कर्मचारी जिन्होंने UPS को चुना है और NPS के पात्र हैं। कोई भी कर्मचारी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे मामलों में लिप्त नहीं है। समयसीमा के भीतर निर्णय न लेने वाले कर्मचारी स्वतः ही UPS के अंतर्गत बने रहेंगे। UPS का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है। इसके बाद कोई नया विकल्प नहीं चुना जा सकेगा।

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