पुराने निर्देशों को एक दस्तावेज में समेटा गया
सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) ने बताया है कि इससे पहले 2017 और 2018 में ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर अलग-अलग निर्देश जारी किए गए थे। ये निर्देश भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 में हुए संशोधनों के बाद सामने आए थे, जिससे कई जगह व्याख्या को लेकर भ्रम पैदा हो गया था। अब इन सभी निर्देशों को एक ही कंसॉलिडेट डॉक्यूमेंट में शामिल कर दिया गया है, ताकि नियमों की अलग-अलग व्याख्या न हो और CPSE कर्मचारियों को समय पर सही लाभ मिल सके।
20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी सीमा कैसे तय हुई?
भुगतान ग्रेच्युटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत अधिनियम की धारा 4(3) में अहम बदलाव किया गया था। पहले ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तय थी। संशोधन के बाद यह सीमा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से जुड़ गई। इसके तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया कि 29 मार्च 2018 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी। यानी CPSE कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपये की सीमा इसी तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों और CPSE कर्मियों में अंतर
वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक अहम बिंदु पर स्पष्टता दी है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से ही ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये कर दी थी। हालांकि यह सुविधा CPSE कर्मचारियों पर लागू नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि CPSE कर्मी 1 जनवरी 2016 से बढ़ी हुई सीमा का दावा नहीं कर सकते और उनके लिए ग्रेच्युटी की संशोधित सीमा 29 मार्च 2018 से ही मान्य होगी।
क्यों जरूरी थे ये कंसॉलिडेट दिशानिर्देश?
अलग-अलग आदेशों और तारीखों के कारण कई CPSEs में ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर असमानता और देरी की शिकायतें सामने आ रही थीं। नए दिशानिर्देशों से नियमों की एक समान व्याख्या होगी, कर्मचारियों को उनका वैध हक समय पर मिलेगा, और प्रशासनिक स्तर पर अनावश्यक विवादों से बचा जा सकेगा
मंत्रालयों को सख्त निर्देश
DPE ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे इन नए कंसॉलिडेट दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही अपने अधीन आने वाले सभी CPSEs को इसकी जानकारी दें, ताकि ग्रेच्युटी भुगतान में किसी भी तरह की असमानता या अनावश्यक देरी न हो।

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