1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव! देशभर में लागू होंगे 10 नए नियम

नई दिल्ली। भारत में 1 अप्रैल 2026 से एक नए वित्तीय और प्रशासनिक युग की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकारों ने आम जनता, कारोबारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। इस बार का सुधार केवल मामूली संशोधन नहीं है, बल्कि 1961 के पुराने 'इनकम टैक्स एक्ट' को पूरी तरह बदलकर नया कानून लागू किया जा रहा है।

1. नया आयकर कानून

पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह अब 'इनकम टैक्स एक्ट 2025' लागू होगा। कानून को सरल बनाया गया है, और धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है। इसका मकसद करदाताओं के लिए नियमों को समझना आसान बनाना है।

2. शेयर बायबैक पर नया टैक्स नियम

शेयर बायबैक को अब 'कैपिटल गेन्स' माना जाएगा। इसका मतलब है कि निवेशक केवल अपने मुनाफे पर टैक्स देंगे। कॉर्पोरेट प्रमोटरों के लिए दर 22% और अन्य निवेशकों के लिए 30% तक हो सकती है।

3. F&O ट्रेडिंग पर अधिक टैक्स

शेयर बाजार के फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट में ट्रेडिंग महंगी होगी। फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02% से बढ़कर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.1% से बढ़कर 0.15% कर दिया गया है।

4. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में बदलाव

अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स छूट केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगी जिन्होंने बॉन्ड सीधे सरकार से खरीदा है। सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए बॉन्ड पर मुनाफे पर टैक्स लगेगा।

5. पैन कार्ड के 5 नए नियम

कैश ट्रांजैक्शन: 10 लाख रुपये से अधिक जमा या निकासी पर पैन अनिवार्य।

प्रॉपर्टी खरीद: 20 लाख रुपये से अधिक पर पैन जरूरी।

होटल बिल: अब 1 लाख रुपये तक पैन की आवश्यकता नहीं।

गाड़ियों की खरीद: 5 लाख रुपये से महंगी गाड़ी या प्रीमियम बाइक पर पैन जरूरी।

6. टोल प्लाजा पर कैश का अंत

1 अप्रैल से नेशनल हाईवे के सभी 1150+ टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद होगा। अब केवल FASTag या UPI से भुगतान संभव होगा।

7. विदेश यात्रा और शिक्षा पर TCS में राहत

विदेश जाने या पढ़ाई और इलाज के खर्चों पर लगने वाला TCS अब घटकर 2% हो जाएगा। पहले यह 5% या 20% तक था।

8. दिव्यांग और शहीद परिवारों के लिए राहत

शारीरिक रूप से विकलांग सेवा मुक्त लोगों और सैनिकों की पेंशन अब टैक्स-फ्री होगी।

9. MAT दर में कटौती

कंपनियों के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) 15% से घटाकर 14% कर दी गई है, लेकिन नए MAT क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी।

10. नशे की चीजों और पान मसाले पर ड्यूटी बढ़ी

आपको बता दें की सरकार ने नशीले पदार्थों और पान मसाले पर अतिरिक्त कर लगाया है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ेंगी।

0 comments:

Post a Comment