बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को खुशखबरी, CM नीतीश ने दी सौगात

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में बिजली कनेक्शन और सेवाओं में अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर उपभोक्ताओं को सेवा नहीं दी जाती, तो संबंधित अधिकारियों पर प्रतिदिन 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नए आदेश की मुख्य बातें

शहरी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन 3 दिन के भीतर देना अनिवार्य होगा।

अन्य शहरी इलाकों में यह सीमा 7 दिन, और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन तय की गई है।

अगर अधिकारी निर्धारित समय में कनेक्शन प्रदान नहीं करते हैं, तो 1000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा।

इस कदम से उपभोक्ताओं को लंबे इंतजार और लापरवाही से राहत मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों में बढ़ेगी जवाबदेही

सरकार का मानना है कि इस फैसले से बिजली विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब अधिकारी न केवल समय पर कनेक्शन और सेवाएं देंगे, बल्कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे अधिकारियों में जवाबदेही का भाव भी आएगा।

‘टाइम ऑफ डे’ (ToD) टैरिफ भी लागू

बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए हाल ही में टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ लागू किया गया है। इसके तहत दिन के अलग-अलग समय में बिजली दरें बदलेंगी:

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सस्ती दर, जिससे उपभोक्ताओं को करीब 20% छूट मिलेगी।

शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर, जिसमें करीब 10% अधिक भुगतान करना होगा।

रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर लागू रहेगी।

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