यूपी में इन लोगों को 4-4 लाख देगी सरकार, निर्देश जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से हुई भारी तबाही के बाद राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आपदा में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

आपदा से भारी नुकसान, कई जिलों में तबाही

बीते 24 घंटे में प्रदेश के 26 जिलों में तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 111 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 170 पशुओं की मृत्यु और 227 मकानों को नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक जनहानि प्रयागराज, मिर्जापुर, फतेहपुर और संत रविदास नगर जिलों में दर्ज की गई है।

24 घंटे में सहायता देने का आदेश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों को किसी भी स्थिति में राहत राशि मिलने में देरी न हो। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा गया है। सरकार ने साफ किया है कि यह समय पीड़ितों के साथ खड़े होने का है और प्रशासन को पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा।

किसानों को भी मिलेगा मुआवजा

सरकार ने केवल जनहानि ही नहीं, बल्कि किसानों और पशुपालकों के नुकसान के लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया है। 33 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान होने पर किसानों को निर्धारित दरों के अनुसार सहायता दी जाएगी। 

वर्षा सिंचित क्षेत्र: ₹8500 प्रति हेक्टेयर, 

सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर, 

बारहमासी फसलें और कृषि वानिकी: ₹22,500 प्रति हेक्टेयर, 

खेतों से गाद हटाने के लिए: ₹18,000 प्रति हेक्टेयर तक सहायता।

पशुधन नुकसान पर भी राहत

पशुपालकों को भी सरकार ने राहत देने की घोषणा की है। इसके तहत:

दुधारू पशु (गाय-भैंस): ₹37,500 तक

बैल और घोड़े: ₹32,000

बछड़ा, गधा, खच्चर, टट्टू: ₹20,000

भेड़, बकरी और सुअर: ₹4,000 प्रति पशु। 

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