यूपी सरकार ने दी खुशखबरी: श्रमिकों को पेंशन, फ्री इलाज समेत 5 सुविधाएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी पहल की है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब प्रदेश के निर्माण श्रमिक केवल आधार कार्ड और 90 दिन के कार्य अनुभव के आधार पर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जारी नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों को कई लाभकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। इससे लाखों मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

अब आसान होगा श्रमिक पंजीकरण

पहले श्रमिकों को पंजीकरण कराने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। बोर्ड के अनुसार 18 से 60 वर्ष आयु के वे श्रमिक पात्र होंगे जिन्होंने पिछले एक साल में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो।

श्रमिकों को मिलेंगी कई सुविधाएं

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इनमें पेंशन, मुफ्त इलाज, बच्चों की शिक्षा सहायता, कौशल विकास और परिवार से जुड़ी कई सुविधाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।

इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

पंजीकृत श्रमिकों को कन्या विवाह योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, जन आरोग्य योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना आदि का लाभ मिलेगा।

बच्चों की शिक्षा पर फोकस

प्रदेश के 18 मंडलों में संचालित अटल आवासीय विद्यालयों में वर्तमान समय में लगभग 11 हजार श्रमिकों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य मिल सके। सरकार की यह नई पहल न केवल निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देगी, बल्कि उनके परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

टोल फ्री नंबर जारी

सरकार ने श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर होने वाली अवैध वसूली को रोकने के लिए भी कदम उठाया है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 18001805412 जारी किया गया है, जहां श्रमिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस कदम से श्रमिकों को पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ मिलने में मदद मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी।

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