यूपी में इन कर्मचारियों को बड़ी राहत, मिलेगा पूरा वेतन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं करने वाले कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन अब जारी किया जाएगा। सरकार ने जनवरी और फरवरी महीने के वेतन भुगतान को लेकर नया निर्देश जारी किया है।

हालांकि, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि संपत्ति विवरण जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों को अभी कुछ प्रशासनिक लाभ नहीं मिलेंगे।

जनवरी-फरवरी का रुका वेतन होगा जारी

प्रदेश सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को राहत देते हुए बकाया वेतन जारी करने का फैसला लिया है, जिनका भुगतान संपत्ति विवरण न देने के कारण रोक दिया गया था। अब कर्मचारियों को वेतन तो मिलेगा, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रह सकती है।

प्रमोशन और ACP पर बनी रहेगी रोक

सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वेतन जारी होने से सभी सुविधाएं बहाल नहीं होंगी। जिन कर्मचारियों ने तय समय में मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी दर्ज नहीं की है, उनकी पदोन्नति, एसीपी लाभ और विजिलेंस क्लियरेंस जैसी प्रक्रियाओं पर रोक जारी रहेगी। यानी कर्मचारियों को दूसरे प्रशासनिक लाभों के लिए संपत्ति विवरण पूरा करना जरूरी होगा।

विभागों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश

मुख्य सचिव की ओर से सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शासन के आदेशों का पूरी तरह पालन कराया जाए। विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक अधिकारियों को कर्मचारियों की स्थिति की निगरानी करने और जरूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है।

वेतन भुगतान में लापरवाही पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई

सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन नियमों के विपरीत जारी किया गया है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे मामलों में भुगतान प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

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