बिहार में कर्मचारियों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी, रिटायरमेंट पर बढ़ेगा लाभ

पटना। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभ को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब राज्य के सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 अव्यवहृत उपार्जित अवकाश (EL) के बदले नकद भुगतान का लाभ मिलेगा। इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जिन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान अर्जित छुट्टियों का उपयोग नहीं किया है।

300 EL तक मिलेगा भुगतान

नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसके खाते में 300 या उससे कम EL बची हुई है, तो उसे उतने दिनों के मूल वेतन के आधार पर नकद राशि दी जाएगी। वहीं अगर किसी कर्मचारी के पास 300 से अधिक अर्जित अवकाश जमा हैं, तो भी भुगतान की सीमा अधिकतम 300 EL तक ही रहेगी

वित्त विभाग ने दूर किया भ्रम

EL के बदले नकद भुगतान को लेकर अलग-अलग विभागों में लंबे समय से स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब वित्त विभाग ने इस मामले में साफ कर दिया है कि सभी पात्र सरकारी सेवकों को 300 EL तक का लाभ दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी मानी जाएगी।

पहले मिल रहा था 180 EL का लाभ

पहले कई परिस्थितियों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को केवल 180 EL तक नकद भुगतान मिलता था। यह व्यवस्था वर्ष 1984 के नियमों के आधार पर चल रही थी। बाद में केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार इस सीमा में बदलाव हुआ और अब इसे बढ़ाकर 300 EL तक कर दिया गया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

300 EL तक नकद भुगतान का लाभ कई तरह की सेवानिवृत्ति की स्थिति में मिलेगा, जैसे सामान्य आयु पूरी होने पर रिटायर होने वाले कर्मचारी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सरकारी सेवक, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले, बाहरी सेवा या प्रतिनियुक्ति से लौटकर रिटायर होने वाले कर्मचारी, स्वास्थ्य कारणों से अशक्त घोषित कर्मचारी, निलंबित कर्मचारियों को भी कुछ शर्तों के साथ यह लाभ मिल सकता है।

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