बिहार सरकार का फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अव्यवहृत उपार्जित अवकाश (Earned Leave-EL) के बदले नकद भुगतान की सीमा को लेकर स्थिति साफ कर दी है। अब सरकारी सेवकों को रिटायरमेंट के समय अधिकतम 300 दिनों के ईएल के बराबर नकद भुगतान का लाभ मिल सकेगा।

300 ईएल तक मिलेगा नकद भुगतान

सरकार के नए प्रावधान के अनुसार अगर किसी कर्मचारी के खाते में रिटायरमेंट के समय 300 दिन या उससे कम उपार्जित अवकाश बचा है, तो उसे उतने दिनों के मूल वेतन के आधार पर भुगतान किया जाएगा। वहीं अगर किसी कर्मचारी के पास 300 दिन से ज्यादा ईएल जमा है, तो भी भुगतान की अधिकतम सीमा 300 दिन तक ही रहेगी।

वित्त विभाग ने दूर किया भ्रम

अव्यवहृत ईएल के बदले मिलने वाले नकद भुगतान को लेकर अलग-अलग विभागों में लंबे समय से असमंजस की स्थिति थी। अब वित्त विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि सभी पात्र मामलों में 300 ईएल तक का लाभ दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी मानी जाएगी।

पहले सिर्फ 180 ईएल तक था लाभ

पहले कई परिस्थितियों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 180 दिनों के ईएल के बराबर ही नकद भुगतान मिल रहा था। यह नियम पुराने प्रावधानों के आधार पर लागू था, जिसके कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और अन्य मामलों में कर्मचारियों को सीमित लाभ मिलता था। बाद में नियमों में बदलाव करते हुए इसकी सीमा को बढ़ाया गया और अब अधिकतम 300 दिन तक भुगतान का प्रावधान लागू किया गया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

इस सुविधा का लाभ कई प्रकार की सेवानिवृत्ति में मिलेगा। इनमें शामिल हैं:

सामान्य यानी वार्धक्य सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सरकारी सेवक

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले

बाह्य सेवा या प्रतिनियुक्ति के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारी

स्वास्थ्य कारणों से सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी

हालांकि नियमों के अनुसार कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

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