बिहार में अब नई दरों पर जमीन की रजिस्ट्री शुरू, महिलाओं को बंपर छूट

पटना। बिहार में जमीन और संपत्ति की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में अब संशोधित सर्किल रेट के आधार पर जमीन का निबंधन शुरू हो गया है। नई दरें लागू होने के बाद कई इलाकों में जमीन की कीमत के मूल्यांकन में बढ़ोतरी हुई है, जिससे रजिस्ट्री कराना पहले के मुकाबले महंगा हो गया है। फुलवारी शरीफ समेत कई क्षेत्रों में नई व्यवस्था के तहत जमीन निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जमीन की कीमतों में हुआ बदलाव

नई सर्किल रेट लागू होने के बाद शहरी इलाकों में जमीन के मूल्यांकन में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ क्षेत्रों में यह वृद्धि 100 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी जमीन के मूल्यांकन में लगभग 60 प्रतिशत तक बदलाव देखने को मिला है। इसका असर सीधे जमीन खरीदने वालों पर पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें बढ़े हुए मूल्यांकन के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा।

स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी लागू

सरकार की ओर से स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू की गई है। नई दरों के अनुसार जमीन रजिस्ट्री कराने वालों को अब संशोधित शुल्क देना होगा। हालांकि सरकार ने महिलाओं को राहत देने का फैसला भी किया है।

महिलाओं को रजिस्ट्री में छूट

महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने वालों को स्टाम्प ड्यूटी में मिलने वाली छूट बढ़ाई गई है। पहले यह रियायत 0.3 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर 0.4 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा निबंधन शुल्क में मिलने वाली एक प्रतिशत की छूट भी जारी रहेगी। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

जमीन लेते समय ध्यान दें

अब जमीन खरीदने से पहले लोगों को नई सर्किल रेट और शुल्क की जानकारी जरूर लेनी होगी। नई दरों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना की जाएगी।

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