यूपी में बिना ब्याज के 25 लाख तक लोन: शुरू करें बिजनेस!

लखनऊ। युवाओं को को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है – मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। यह योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) के अंतर्गत संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और बेरोजगारी की समस्या को कम करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार युवाओं को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवा रही है ताकि वे अपना व्यवसाय या सेवा क्षेत्र में कोई उद्यम शुरू कर सकें। उद्योग क्षेत्र में कारोबार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। जबकि सेवा क्षेत्र में कारोबार के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध है।

पात्रता की शर्तें

शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है।

उम्र: आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

बैंक स्थिति: आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

आवेदक ने पहले किसी स्वरोजगार योजना जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या अन्य केंद्र/राज्य सरकार योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त न किया हो।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल  www.diupmsme.upsdc.gov.in हैं। यहां से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ सबमिट किया जा सकता है।

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