मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना क्या है?
यह योजना बिहार सरकार द्वारा साल 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य के 20 से 25 साल के बीच के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत 12वीं पास लेकिन आगे की पढ़ाई न करने वाले बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस भत्ते की अवधि 2 साल (24 महीने) तक होती है, ताकि युवा इस समय का उपयोग अपने लिए रोजगार खोजने या स्वरोजगार शुरू करने में कर सकें।
योजना के मुख्य लाभ
12वीं पास बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा मिलता है
प्रति माह 1000 रुपये की सहायता दी जाती है
आर्थिक मदद के दौरान युवा बेहतर रोजगार या स्वरोजगार के विकल्प तलाश सकते हैं
बेरोजगारी भत्ता 24 महीनों तक मिलता है, जिससे स्थिर आर्थिक स्थिति बनी रहती है
पात्रता शर्तें
आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदक ने बिहार के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं पास की हो, 12वीं के बाद कोई उच्च शिक्षा जारी नहीं रखी हो। किसी अन्य छात्रवृत्ति, एजुकेशन लोन या छात्र क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम के तहत बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग अनिवार्य है। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट जमा करना होगा, तभी अंतिम 5 महीने का भत्ता मिलेगा
आवेदन कैसे करें?
बिहार में बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, 12वीं का प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन के बाद अपने जिले के निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर जाकर सत्यापन कराएं। सत्यापन पूरा होने के बाद आपकी पात्रता जांच कर भत्ता सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/
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