फाइनेंस मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में बताई गई श्रेणियों के तहत आने वाले कर्मचारी इस सुविधा के हकदार होंगे। इनमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी (जैसे कुष्ठ रोग से ठीक हुए, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी), अंधापन, बहरापन, भाषण विकार, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक रोग, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस (जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग) और ब्लड रिलेटेड डिसेबलिटी शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय ने 15 सितंबर 2022 को जारी पुराने आदेशों में संशोधन करते हुए यह नई सूची जारी की है। इसका उद्देश्य दिव्यांग कर्मचारियों की यात्रा संबंधित परेशानियों को कम करना और उन्हें आर्थिक मदद देना है। सरकार का यह कदम उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण देने की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सरकार के इस फैसले से दिव्यांग कर्मचारियों को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह फैसला सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले अन्य भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और बच्चों की शिक्षा भत्ते के अतिरिक्त है।
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