पुरानी पेंशन को लेकर 'केंद्रीय कर्मचारियों' के लिए बड़ी खबर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अब पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 13 अगस्त को लोकसभा में दिए गए जवाब में स्पष्ट कर दिया कि 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को OPS का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही उनकी नियुक्ति पुरानी वैकेंसी पर ही क्यों न हुई हो।

खत्म हो चुका है वन-टाइम मौका

सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक विशेष वन-टाइम विकल्प जारी किया था, जिसके तहत कुछ विशेष शर्तों वाले कर्मचारी OPS में वापस शामिल हो सकते थे। इसके तहत वे कर्मचारी पात्र थे जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले की वैकेंसी पर हुई थी, चयन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2003 तक पूरी हो गई थी। लेकिन वे किसी कारणवश 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी में शामिल हुए।

इन कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक आवेदन करना था और संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को 30 नवंबर 2023 तक निर्णय लेना था। लेकिन अब यह समयसीमा समाप्त हो चुकी है, और सरकार ने दोहराया है कि वर्तमान में कोई भी नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एसबीआई कर्मचारियों को भी नहीं मिलेगा OPS का लाभ

लोकसभा में पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी के सवाल के जवाब में मंत्री चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के वे कर्मचारी जो 1 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें भी OPS का लाभ नहीं मिलेगा चाहे उनकी भर्ती प्रक्रिया इससे पहले शुरू हुई हो या नियुक्ति में देरी किसी “अनिवार्य कारण” से हुई हो।

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