PF से निकासी के दो प्रकार
PF खाते से पैसा निकालने के दो तरीके हैं। आंशिक निकासी (एडवांस) और पूरी निकासी। आंशिक निकासी तब होती है जब आप नौकरी कर रहे होते हैं और जरूरी वजह से पैसा निकालना चाहते हैं, जबकि पूरी निकासी नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद की जाती है।
आंशिक निकासी के नियम
आंशिक निकासी के लिए कोई निश्चित सीमा तो नहीं है, लेकिन हर निकासी के लिए वैध कारण होना जरूरी है। कुछ खास कारणों के लिए निकासी की संख्या सीमित है:
1 .शादी या बच्चों की पढ़ाई: कम से कम 7 साल सेवा पूरी करने के बाद शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए PF से अधिकतम तीन बार पैसा निकाला जा सकता है।
2 .घर खरीदना या मरम्मत: घर खरीदने या बनाने के लिए एक बार ही निकासी की अनुमति है। घर की मरम्मत के लिए भी केवल एक बार निकासी हो सकती है, शर्तों के साथ।
3 .मेडिकल इमरजेंसी: मेडिकल जरूरतों के लिए कोई सीमा नहीं है। बार-बार पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन हर बार मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है।
पूरी निकासी के नियम
1 .रिटायरमेंट: 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर PF की पूरी राशि निकाली जा सकती है।
2 .बेरोजगारी: यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है और दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपना पूरा PF निकाल सकता है। एक महीने बेरोजगार रहने पर 75% राशि निकासी की अनुमति है।
कुछ महत्वपूर्ण बातें
निकासी की संख्या निकालने के कारण पर निर्भर करती है। शादी और पढ़ाई के लिए तीन बार तक निकासी संभव है। मेडिकल इमरजेंसी में कोई लिमिट नहीं। पूरी राशि सिर्फ रिटायरमेंट या दो महीने बेरोजगारी के बाद ही निकाली जा सकती है। हर निकासी के लिए फॉर्म भरना और जरूरी दस्तावेज जमा करना जरूरी है।
0 comments:
Post a Comment