वहीं, पेंशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी, मदद या शिकायत के लिए विभाग ने 18003456262 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। लाभार्थी सोमवार से शनिवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं।
लाभार्थियों को क्या करना होगा?
लाभार्थियों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना आधार कार्ड, लाभार्थी संख्या या बैंक खाता विवरण देना होगा। इसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट मुफ्त में जारी किया जाएगा। सरकार ने सभी पेंशनधारियों को सलाह दी है कि वे समय पर यह प्रक्रिया पूरी करें, ताकि पेंशन नियमित रूप से मिलती रहे।
खास ध्यान बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थियों पर
जो पेंशनधारक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उनके लिए आइरिस स्कैन के माध्यम से सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें तुरंत आधार केंद्र जाकर इसे बनवाने और अपने प्रखंड कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
गलत जानकारी या तकनीकी समस्याओं का समाधान
सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी पेंशनधारी का नाम पोर्टल पर बंद, मृत या नॉन-ट्रेसेबल दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में आवेदन देकर अपनी जानकारी सही करवा सकते हैं। यह कदम पेंशन फिर से चालू कराने के लिए जरूरी है।
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