रेरा ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों और जानकारियों की जांच बेहद जरूरी है। रेरा का कहना है कि जागरूक खरीदार ही सुरक्षित निवेश कर सकता है, इसलिए प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके।
1. जमीन के स्वामित्व की जांच जरूरी
घर खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि जिस जमीन पर प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका कानूनी स्वामित्व स्पष्ट है या नहीं। जमीन पर कोई विवाद, बकाया या कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, इसकी पुष्टि करनी चाहिए।
2. स्वीकृत नक्शा और लेआउट प्लान
खरीदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रोजेक्ट का नक्शा और लेआउट सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृत हो। निर्माण कार्य उसी स्वीकृत प्लान के अनुसार हो रहा है या नहीं, यह जांचना बेहद जरूरी है।
3. इन्वेंट्री विवरण का मिलान
जिस फ्लैट, प्लॉट या दुकान को आप खरीदना चाहते हैं, उसका मिलान रेरा पोर्टल पर उपलब्ध इन्वेंट्री से करना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि यूनिट वास्तव में उपलब्ध है या नहीं।
4. परियोजना का बैंक खाता विवरण
रेरा नियमों के अनुसार परियोजना के लिए एक अलग बैंक खाता होता है। खरीदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका पैसा उसी प्रोजेक्ट में उपयोग हो रहा है, जिसमें वे निवेश कर रहे हैं।
5. तिमाही प्रगति रिपोर्ट की जांच
प्रोजेक्ट की क्यूपीआर (Quarterly Progress Report) देखकर निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति और परियोजना की समयसीमा की जानकारी ली जा सकती है।
6. प्रमोटर की विश्वसनीयता और रिकॉर्ड
रेरा पोर्टल पर यह भी देखा जा सकता है कि प्रमोटर के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हैं और उनका निपटारा कैसे हुआ है। इससे प्रमोटर की विश्वसनीयता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
कैसे करें ऑनलाइन जांच?
खरीदार यूपी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट up-rera.in पर जाकर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स सेक्शन में परियोजना का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां भूमि, नक्शा, बैंक विवरण और निर्माण प्रगति से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होती हैं।
हेल्पलाइन सुविधा भी उपलब्ध
किसी भी समस्या या जानकारी के लिए यूपी रेरा ने हेल्प डेस्क नंबर 9151602229 और 9151642229 भी जारी किए हैं, जहां खरीदार सहायता ले सकते हैं।
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