केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिम कार्ड को लेकर नए नियम लागू

नई दिल्ली। मोबाइल सिम कार्ड को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। 24 अगस्त 2026 से देश के ज्यादातर हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन की सीमा लागू है। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में यह सीमा 6 कनेक्शन की है। इसका मकसद फर्जी सिम और उनके जरिए होने वाले साइबर अपराध पर रोक लगाना है।

अगर आपके नाम पर कोई ऐसा मोबाइल नंबर चल रहा है जिसे आपने कभी लिया ही नहीं है, तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। ऐसे नंबर का इस्तेमाल ठगी, फर्जी कॉल, OTP फ्रॉड या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा सकता है। जांच के दौरान शुरुआती रिकॉर्ड में नंबर आपके नाम से जुड़ा दिखाई दे सकता है।

ऐसे चेक करें अपने नाम के SIM

अपने नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं, इसकी जानकारी सरकार की Sanchar Saathi सेवा में उपलब्ध TAFCOP सुविधा से ली जा सकती है। मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करने के बाद आपके नाम पर जारी कनेक्शनों की सूची दिखाई देती है। अगर इसमें कोई अनजान नंबर मिले तो उसे वहीं से रिपोर्ट किया जा सकता है।

फर्जी SIM मिले तो तुरंत करें यह काम

अगर आपके नाम पर कोई अनजान SIM दिखाई दे तो सबसे पहले उसे TAFCOP के जरिए रिपोर्ट करें। साथ ही, जिस नंबर का इस्तेमाल अब नहीं करते, उसे भी बंद करा दें। इससे आपके नाम पर अनावश्यक मोबाइल कनेक्शन कम होंगे और भविष्य में नया SIM लेने में परेशानी नहीं होगी।

सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को Digital Intelligence Platform (DIP) के जरिए ऐसे कनेक्शनों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। तय सीमा पूरी होने के बाद नया मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए अपने नाम पर चल रहे सभी SIM की समय-समय पर जांच करना बेहद जरूरी है।

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