फसल खराब होने पर मिलेगी आर्थिक मदद
योजना के तहत अधिसूचित फसलों को नुकसान होने पर क्षति के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी। यदि फसल को 20 प्रतिशत तक नुकसान होता है तो किसान को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी। वहीं, 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की सहायता का प्रावधान है। एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर फसल के लिए सहायता मिल सकती है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
किसानों को आवेदन के लिए किसी कार्यालय में शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। विभाग की ओर से प्रखंड स्तर पर किसानों को आवेदन और पंजीकरण में जरूरी सहयोग देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
समय रहते आवेदन करने की अपील
विभाग ने किसानों से अंतिम तारीख का इंतजार न करने और समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की है। योजना का उद्देश्य मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को आर्थिक सहारा देना है, ताकि फसल खराब होने की स्थिति में उनकी आर्थिक परेशानी कुछ कम हो सके।
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