कौन ले सकता है लाभ?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक बिहार का स्थायी निवासी और बेरोजगार होना चाहिए। उसके पास सरकारी या निजी नौकरी नहीं होनी चाहिए और न ही वह स्वरोजगार कर रहा हो। इसके अलावा आवेदक किसी अन्य सरकारी भत्ते, छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण जैसी सुविधा का लाभ नहीं ले रहा हो।
ऐसे करें आवेदन
युवाओं को सबसे पहले योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम, आधार, मोबाइल और ई-मेल जैसी जानकारी दर्ज कर OTP के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके SHA (स्वयं सहायता भत्ता) का आवेदन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को निर्धारित समय के भीतर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) जाकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।
इन दस्तावेजों की जरूरत
आवेदन के लिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, बिहार का आवासीय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की प्रति जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे।
ट्रेनिंग भी जरूरी
योजना का लाभ लेने वाले युवाओं को भाषा संवाद और बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। ट्रेनिंग पूरी होने का प्रमाण-पत्र जमा नहीं करने पर अंतिम पांच महीनों की सहायता राशि रोकी जा सकती है। वहीं, रोजगार मिलने के बाद भत्ता बंद कर दिया जाता है। इस योजना के जरिए सरकार का प्रयास है कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान आर्थिक मदद के साथ जरूरी कौशल भी मिल सके।
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