यूपी में ऑनलाइन हाउस टैक्स भुगतान पर 10% छूट

न्यूज डेस्क। लखनऊ नगर निगम (LMC) ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए हाउस टैक्स जमा करने पर 10% की छूट देने की घोषणा की है। यह छूट सिर्फ ऑनलाइन भुगतान करने वालों को मिलेगी और 31 जुलाई 2025 तक वैध रहेगी। साथ ही यह छूट केवल उन्हीं मकान मालिकों को दी जाएगी जो कूड़ा उठाने का यूजर चार्ज भी एकमुश्त भरेंगे।

ऑनलाइन भुगतान पर छूट का लाभ कैसे मिलेगा?

छूट केवल ऑनलाइन माध्यम से टैक्स जमा करने पर मिलेगी। यह योजना 31 जुलाई 2025 तक मान्य है। यदि आप ऑफलाइन टैक्स जमा करते हैं तो कोई छूट नहीं दी जाएगी। छूट तभी दी जाएगी जब आप यूजर चार्ज भी एक साथ जमा करें।

यूजर चार्ज की दरें

जिन भवनों का वार्षिक मूल्य ₹5000 या कम है, उनसे: ₹50 प्रति महीना यूजर चार्ज लिया जाएगा। साल भर का एकमुश्त भुगतान करने पर 10% की छूट। जिनका वार्षिक मूल्य ₹5000 से अधिक है, उनसे: ₹100 प्रति महीना यूजर चार्ज लिया जाएगा। एकमुश्त भुगतान पर 10% छूट।

 लाभ उठाने के लिए जरूरी बातें

सिर्फ ऑनलाइन भुगतान करें – तभी 10% की छूट मिलेगी।

31 जुलाई तक भुगतान करें – उसके बाद छूट बंद हो जाएगी।

यूजर चार्ज भी जमा करें – बिना इसके छूट नहीं मिलेगी।

एकमुश्त भुगतान करने पर ही छूट मिलती है, किस्तों पर नहीं।

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