यूपी सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति खरीद पर दी जाने वाली स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में यदि कोई संपत्ति महिला के नाम खरीदी जाती है और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपये तक है, तो उस पर 1% की स्टाम्प शुल्क छूट मिलेगी।

यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इससे पहले तक यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये की राहत मिलती थी। सरकार के इस नए फैसले से अब महिलाओं को अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदने पर भी राहत मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक भागीदारी और स्वामित्व की हिस्सेदारी को मजबूती मिलेगी।

क्या है नया नियम?

महिला के नाम 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट।

पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर थी।

नई नीति से अधिकतम 1 लाख रुपये तक की छूट मिल सकेगी।

सरकार की मंशा:

सरकार का कहना है कि यह निर्णय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें संपत्ति स्वामित्व के क्षेत्र में आगे लाने की दिशा में उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, “महिला सशक्तीकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यह छूट महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगी।”

सकारात्मक असर की उम्मीद:

वित्तीय और सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं में संपत्ति के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यह कदम न केवल उन्हें कानूनी अधिकार देगा बल्कि पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी उन्हें अधिक सम्मान और सुरक्षा प्रदान करेगा।

0 comments:

Post a Comment