यह फैसला खासतौर पर उन युवाओं के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, जो सीमित शैक्षणिक योग्यता के कारण अब तक इस अवसर से वंचित रह जाते थे।
10वीं की बाध्यता खत्म, नियमों में संशोधन
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब तक बिहार मोटर नियमावली, 1992 के तहत कंडक्टर लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित थी। राज्य सरकार ने इस नियम में संशोधन करते हुए योग्यता को घटाकर 8वीं पास कर दिया है। संशोधित नियमों के लागू होने के बाद अधिक संख्या में युवा इस लाइसेंस के लिए पात्र हो सकेंगे, जिससे सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
28 जनवरी 2026 से लागू होगा नया नियम
विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कंडक्टर लाइसेंस से जुड़ा यह नया प्रावधान 28 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यानी इस तारीख के बाद 8वीं पास उम्मीदवार भी विधिवत आवेदन कर सकेंगे और लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे।
सारथी पोर्टल से होगा ऑनलाइन आवेदन
संशोधित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कंडक्टर लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार सारथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने आवेदकों को सलाह दी है कि आवेदन से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद
इस निर्णय से बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि शैक्षणिक योग्यता में छूट मिलने से योग्य कंडक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और साथ ही बेरोजगारी कम करने में भी मदद मिलेगी।
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