दस लाख से अधिक के सौदों में PAN अनिवार्य
उप निबंधन महानिरीक्षक डॉ. संजय कुमार ने हाल ही में सभी जिला और अवर निबंधकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, दस लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य वाली अचल संपत्तियों के पंजीकरण के लिए लेन-देन करने वाले सभी पक्षकारों का PAN कार्ड अनिवार्य होगा। PAN कार्ड के जरिये अब न केवल करदाता की पहचान की जाएगी, बल्कि लेन-देन के वित्तीय सत्यापन को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
फॉर्म 60 और फॉर्म 61 का पालन अनिवार्य
आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे लेन-देन में आयकर अधिनियम और नियमों के तहत फॉर्म 60 और फॉर्म 61 का पालन करना आवश्यक होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बड़ी जमीन की खरीद-बिक्री में काले धन का उपयोग न हो और सभी वित्तीय लेन-देन कानूनी ढांचे के भीतर ही हों।
जिला स्तर पर सख्ती
मुख्यालय के आदेश का पालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय में सभी स्तरों पर निर्देश जारी किए गए हैं। अब हर दस्तावेज और लेन-देन का पंजीकरण पूरी तरह नियमों के अनुरूप होगा। यह कदम न केवल पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि भू-माफिया और अवैध दावेदारों की गतिविधियों पर भी रोक लगाएगा।

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