आज से ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियम लागू, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। आज से ट्रेन टिकट बुकिंग का नया नियम लागू हो गया है, जिससे आधार से वेरिफाइड IRCTC यूजर्स को पहले की तुलना में ज्यादा समय तक टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। इस बदलाव का उद्देश्य ई-टिकटिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाना है।

क्या बदला है नया नियम?

अब आधार से वेरिफाइड IRCTC यूजर्स एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन आधी रात तक जनरल रिजर्व टिकट बुक कर सकेंगे। पहले यह सुविधा सीमित समय के लिए ही उपलब्ध थी। नए नियम से खासकर उन यात्रियों को फायदा होगा, जिन्हें कन्फर्म टिकट के लिए जल्दी बुकिंग करनी होती है।

PRS काउंटर पर क्या रहेगा नियम?

रेलवे ने साफ किया है कि कंप्यूटरीकृत PRS काउंटरों से टिकट बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी ऑफलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा।

आधार वेरिफिकेशन क्यों जरूरी किया गया?

रेल मंत्रालय के अनुसार, आधार वेरिफिकेशन से ई-टिकटिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इससे बॉट्स, एजेंटों और फर्जी आईडी के जरिए टिकट बुक करने की कोशिशों को रोका जा सकेगा। इसके लिए रेलवे नई तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है, ताकि गलत तरीके से टिकट बुक करने वालों की पहचान की जा सके।

पहले क्या था नियम? अब क्या हुआ बदलाव

अब तक आधार से वेरिफाइड यूजर्स को ARP खुलने वाले दिन सुबह 8 बजे से सीमित समय (पहले 10 बजे, फिर 12 बजे और बाद में 4 बजे तक) ही टिकट बुक करने की अनुमति थी। रेलवे ने बीते कुछ महीनों में चरणों में बुकिंग समय बढ़ाया। पहले सिर्फ शुरुआती 15 मिनट, फिर सुबह 8 से 10 बजे, इसके बाद 8 से 12 बजे, और फिर 8 बजे से शाम 4 बजे तक। अब नए नियम के तहत यह सीमा और बढ़ा दी गई है।

इस नई व्यवस्था से यात्रियों को क्या फायदा होगा?

इस नए नियम से आम यात्रियों को टिकट बुक करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और एजेंटों की मनमानी पर लगाम लगेगी। रेलवे का यह कदम डिजिटल टिकट बुकिंग को सुरक्षित, पारदर्शी और यात्रियों के हित में माना जा रहा है।

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