क्लस्टर खेती से लाभ
कृषि मंत्री के अनुसार, राज्य की प्रत्येक पंचायत में 15 एकड़ क्षेत्र में क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इन क्लस्टरों में उच्च उत्पादक और जलवायु अनुकूल बीज का उपयोग किया जाएगा, साथ ही किसानों को सभी आधुनिक तकनीक, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और मार्केटिंग सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास होगा। इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम मिलने में मदद मिलेगी।
सब्सिडी और वित्तीय सहायता
सरकार ने सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए 75% तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। उदाहरण के तौर पर, 2,000 वर्गमीटर में शेडनेट हाउस बनाने के लिए कुल लागत 25 लाख रुपये है, जिसमें से 18.75 लाख रुपये राज्य सरकार देगी। शेष 6.25 लाख रुपये किसान को स्वयं वहन करने होंगे। भुगतान सीधे DBT पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार के इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के तहत किसानों को हाई-टेक हार्टिकल्चर के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा। इसका लक्ष्य है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में सुधार किया जा सके। योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में लागू की गई है और यह सभी रैयत और गैर-रैयत किसानों के लिए उपलब्ध है।
इस योजना का आवेदन और चयन प्रक्रिया
योजना के तहत लाभार्थी का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन करने के लिए किसान का बिहार का निवासी होना और कृषि DBT पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। आवेदन में किसान को अपने बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड और भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/अपडेटेड राजस्व रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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