बिहार सरकार का बड़ा फैसला: ट्रैफिक नियम तोड़ा तो 45 दिन में भरें जुर्माना

पटना। बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को और सख्त और अनुशासित बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को जुर्माना भरने के लिए पहले के मुकाबले कम समय मिलेगा। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब चालान की राशि जमा करने की समय सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है।

45 दिन में नहीं भरा जुर्माना तो होगी सख्त कार्रवाई

नए नियम के अनुसार यदि वाहन चालक 45 दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहन से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे आरसी (RC), इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके अलावा ऐसे वाहन मालिक भविष्य में अपनी गाड़ी की खरीद-बिक्री भी नहीं कर पाएंगे।

फर्जी प्रमाण पत्र पर भी होगी सख्ती

परिवहन विभाग ने यह भी साफ किया है कि कई बार चालान नहीं भरने के बावजूद लोग फर्जी या गलत तरीके से प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) बनवा लेते हैं। यदि जांच में ऐसी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं तो न सिर्फ प्रमाण पत्र रद्द किया जाएगा, बल्कि संबंधित सेंटर पर भी कार्रवाई होगी।

नियम तोड़ने वालों को प्रशिक्षण

सरकार केवल सजा ही नहीं बल्कि सुधार पर भी ध्यान दे रही है। बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों को जिला परिवहन कार्यालय में प्रशिक्षण लेना होगा। यदि कोई चालक बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है और प्रशिक्षण के बाद भी सुधार नहीं करता, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है।

आने वाले समय में और सख्ती

विभाग का कहना है कि आने वाले समय में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर निगरानी और भी सख्त की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर त्वरित कार्रवाई, डिजिटल मॉनिटरिंग और समय पर जुर्माना वसूली को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।

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