केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रेलवे में लागू होंगे 7 नए नियम

नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने रेलवे से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए जन विश्वास अधिनियम-2026 लागू किया है। इस नए कानून का उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को लेकर यात्रियों को राहत देना और प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाना है।

नए नियमों के तहत रेलवे में होने वाले कुछ उल्लंघनों को अब आपराधिक श्रेणी से हटाकर प्रशासनिक जुर्माने के दायरे में लाया गया है। यानी कई मामलों में यात्रियों को सीधे कोर्ट-कचहरी की प्रक्रिया से गुजरने के बजाय जुर्माना देकर मामले का निपटारा करना होगा।

यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी।

बिना टिकट यात्रा पर लगेगा जुर्माना

नए नियमों के अनुसार अगर कोई यात्री जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करता है या पुरानी टिकट का दोबारा इस्तेमाल करता है तो उस पर किराए के साथ अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क लगाया जाएगा। ऐसे मामलों में न्यूनतम 500 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। अगर यात्री जुर्माना नहीं भरता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

रेलवे परिसर में अवैध बिक्री पर रोक

रेलवे स्टेशन या ट्रेन में बिना लाइसेंस सामान बेचने वालों पर अब सख्ती बढ़ेगी। ऐसे लोगों पर 2000 रुपये तक का प्रशासनिक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं रेलवे परिसर में भीख मांगने पर भी रोक जारी रहेगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश पर जुर्माना

यात्रियों को रेलवे के निर्धारित क्षेत्रों में ही जाने की अनुमति होगी। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति यात्री क्षेत्र में प्रवेश करता है और समझाने के बाद भी वहां से नहीं हटता है तो उस पर 500 रुपये का प्रशासनिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

धूम्रपान और प्रदर्शन पर भी नियम सख्त

रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म या ट्रेन में धूम्रपान करने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे परिसर, प्लेटफॉर्म या पटरियों पर बिना अनुमति प्रदर्शन, रैली या जुलूस निकालने पर भी कार्रवाई होगी और जुर्माना लगाया जा सकता है।

महिला कोच में यात्रा करने वालों पर सख्ती

महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे, सीट या बर्थ पर पुरुष यात्री के बैठने पर कार्रवाई होगी। ऐसे यात्री की टिकट रद्द की जा सकती है और उसे कोच से बाहर किया जा सकता है। साथ ही 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

नशे और उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई

ट्रेन या स्टेशन परिसर में शराब या नशे की हालत में हंगामा करने, अश्लील व्यवहार करने या गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे यात्रियों को ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। नियमों के उल्लंघन पर 1000 रुपये तक का जुर्माना और गंभीर स्थिति में जेल या अधिक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

दूसरे के नाम की टिकट पर यात्रा करने पर कार्रवाई

अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य यात्री के नाम से जारी टिकट पर सफर करता पाया जाता है तो टिकट जब्त की जा सकती है। इसके अलावा किराए के बराबर या कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। भुगतान नहीं करने पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

0 comments:

Post a Comment