यूपी सरकार का फैसला, 16 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत अब कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 15 दिन के अर्जित अवकाश का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही एलटीसी के दौरान स्वीकृत अर्जित अवकाश में से अधिकतम 10 दिन के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी दी गई है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्त विभाग ने वेतन समिति-2016 की सिफारिशों पर विचार के लिए गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसाओं के आधार पर इस संबंध में आदेश जारी किया है।

15 दिन की छुट्टी लेने की बाध्यता खत्म

पहले एलटीसी का इस्तेमाल करने के लिए कर्मचारियों के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त थी। उन्हें अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए कम से कम 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपयोग करना पड़ता था। इस अनिवार्यता के कारण कई कर्मचारियों के लिए एलटीसी का लाभ लेना मुश्किल हो जाता था।

अब सरकार ने इस शर्त को समाप्त कर दिया है। यानी कर्मचारी को केवल एलटीसी का लाभ लेने के लिए 15 दिन का अर्जित अवकाश खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। इससे कर्मचारियों को अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल अपनी जरूरत के अनुसार करने में ज्यादा सुविधा मिलेगी।

10 दिन के अवकाश का हो सकेगा नकदीकरण

सरकार ने एलटीसी से जुड़ा दूसरा बड़ा बदलाव अवकाश नकदीकरण को लेकर किया है। नई व्यवस्था के तहत एलटीसी के लिए स्वीकृत अर्जित अवकाश में से अधिकतम 10 दिन का नकदीकरण किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारी एलटीसी के दौरान स्वीकृत छुट्टियों में निर्धारित सीमा तक अवकाश का नकद लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है, जो यात्रा के साथ अपनी छुट्टियों के आर्थिक लाभ का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं।

पहले क्या थी व्यवस्था?

पुराने नियमों के मुताबिक एलटीसी का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश लेना जरूरी था। इसके अलावा एलटीसी के तहत अवकाश नकदीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब दोनों स्तरों पर बदलाव किया गया है। एक तरफ 15 दिन के अर्जित अवकाश के इस्तेमाल की बाध्यता हटा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का प्रावधान किया गया है।

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