यूपी में नई OTS योजना लागू, शहरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से संपत्ति कर का बकाया रखने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने पुराने गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकाये के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना यानी OTS लागू करने का फैसला किया है। इस योजना का उद्देश्य पुराने कर विवादों और लंबित बकाये को आसान तरीके से निपटाना है।

सरकार की यह योजना प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू की जाएगी। इसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाले पात्र बकायेदार करदाता शामिल होंगे। योजना से एक ओर लोगों को अपना पुराना बकाया चुकाने का आसान विकल्प मिलेगा, वहीं नगर निकायों की राजस्व वसूली भी बेहतर होने की उम्मीद है।

15 अगस्त से शुरू होगी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की OTS योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक चलेगी। यानी बकायेदारों के पास अपने पुराने कर का निपटारा करने के लिए करीब चार महीने का समय रहेगा। सरकार ने संबंधित नगरीय निकायों को योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर योजना शुरू होने के शुरुआती दिनों में प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें।

तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे बकाया

योजना में बकायेदार करदाताओं के लिए भुगतान की सुविधा को आसान बनाया गया है। पात्र व्यक्ति अपना लंबित संपत्ति कर अधिकतम तीन किस्तों में जमा कर सकता है। नियम के अनुसार योजना शुरू होने के पहले 30 दिनों के भीतर कुल बकाये की एक-तिहाई रकम जमा करनी होगी। इसके बाद बाकी राशि को अगले दो महीनों में दो किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी।

भुगतान का तरीका

पहली किस्त: कुल बकाये का एक-तिहाई हिस्सा, शुरुआती 30 दिनों में

दूसरी किस्त: बची राशि का एक हिस्सा अगले महीने

तीसरी किस्त: शेष बकाया अगले महीने

कुल भुगतान अवधि: अधिकतम तीन महीने

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