खबर के अनुसार बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकार ने सभी निजी विद्यालयों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन बिहार में बहुत से प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया हैं।
बता दें की राज्य में करीब 8000 प्राइवेट स्कूलों ने अभी तक सरकार से प्रस्वीकृति (रजिस्ट्रेशन) नहीं लिया हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
दरअसल विभाग ने साफ कर दिया हैं की सरकारी नियम के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति या संस्था पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा। वहीं, निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने पर प्रत्येक दिन 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जायेगा।

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