क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
वित्त मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी 2025 को शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई है। UPS को विशेष रूप से National Pension System (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए लाया गया है। UPS चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, यानी सेवानिवृत्ति या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 25 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है।
किसे मिलेगा UPS का लाभ?
वे रेल कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 से पहले नियुक्त हुए हैं, इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक संबंधित विभाग में आवेदन करना होगा। पहले अंतिम तारीख 30 जून 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है, जिससे अधिक कर्मचारियों को इस योजना में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
ग्रेच्युटी का लाभ क्यों महत्वपूर्ण है?
ग्रेच्युटी एकमुश्त भुगतान होता है, जो कर्मचारी को रिटायरमेंट या निधन की स्थिति में दिया जाता है। यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, खासकर उन परिवारों को जो आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक संकट का सामना करते हैं।
UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी दोनों ही मिलेंगी। अधिकतम राशि ₹25 लाख तक हो सकती है। यह लाभ वही शर्तें पूरी करने पर मिलेगा, जो NPS के अन्य लाभार्थियों पर लागू होती हैं। सरकार का यह कदम रेल कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। NPS के तहत लंबे समय से ग्रेच्युटी की मांग की जा रही थी, जिसे अब UPS के ज़रिए पूरा किया जा रहा है।
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