यूपी में 1 सितंबर से पेट्रोल खरीदने के नए नियम, जान लें!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर एक सख्त और बेहद अहम फैसला लिया है। 1 सितंबर 2025 से राज्य में “No Helmet, No Fuel” अभियान शुरू होने जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम केवल वाहन चालकों ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले (पिलियन) के लिए भी लागू होगा।

क्यों उठाया गया ये कदम?

राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने यह निर्णय सड़कों पर बढ़ते हादसों को ध्यान में रखते हुए लिया है। सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार गंभीर चिंताएं जताई जा रही थीं, खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए। हेलमेट ना पहनना आज भी आम व्यवहार है, जिसके चलते हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में यह अभियान लोगों को सिर्फ दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जागरूक और जिम्मेदार बनाने के लिए शुरू किया गया है।

कब और कैसे चलेगा यह अभियान?

अभियान की अवधि: 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक हैं। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) की देखरेख में चलेगा।  इसे प्रदेश के पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर लागू करेंगे।

पेट्रोल तभी मिलेगा जब आपके पास हेलमेट हो, हेलमेट केवल साथ होना नहीं, सिर पर पहना होना चाहिए, पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नियम तोड़ने वालों को ईंधन न दिया जाए। यह नियम प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा।

क्या करें आप?

अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, तो 1 सितंबर से पहले खरीद लें। पिलियन राइडर (यानी पीछे बैठने वाला) भी हेलमेट पहनकर ही सफर करे। नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें।

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