CM सम्राट चौधरी का ऐलान: जमीन मालिकों को बड़ी खुशखबरी

बिहार। बिहार सरकार की नई सेटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि जिन लोगों की जमीन नई टाउनशिप परियोजनाओं में शामिल की गई है, उन्हें जरूरत पड़ने पर सरकार चार गुना तक मुआवजा उपलब्ध कराएगी। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों के साथ जमीन मालिकों के हितों की भी पूरी सुरक्षा की जाएगी।

जरूरत पड़ने पर मिलेगी आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी परिवार में बेटी की शादी, बीमारी या अन्य आपात स्थिति आती है तो प्रभावित जमीन मालिक संबंधित जिले के डीएम को आवेदन दे सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद सरकार जमीन की कीमत के अनुसार चार गुना तक राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजेगी। सरकार ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को समय पर सहायता मिल सके।

11 शहरों के आसपास बनेंगी नई टाउनशिप

राज्य सरकार बिहार के कई बड़े शहरों के आसपास नई सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की तैयारी कर रही है। जिन शहरों को इस योजना में शामिल किया गया है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, दरभंगा, छपरा, सोनपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर और सहरसा प्रमुख हैं। इसके अलावा सासाराम के आसपास भी नई टाउनशिप बसाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने इन प्रस्तावित क्षेत्रों का नक्शा भी जारी कर दिया है।

जमीन की खरीद-बिक्री पर फिलहाल रोक

सरकार ने जिन क्षेत्रों को टाउनशिप विकास के लिए चिन्हित किया है, वहां जमीन की खरीद-बिक्री और ट्रांसफर पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध एक वर्ष तक लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम जमीन की कीमतों में अनियमितता रोकने और किसानों तथा रैयतों को नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। हालांकि इस फैसले के कारण कई लोगों को फिलहाल जमीन बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मास्टर प्लान तैयार होने के बाद हटेगी रोक

सरकार के अनुसार नई टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार होने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटा दी जाएगी। इसके बाद विकास कार्य तेजी से शुरू किए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि टाउनशिप विकसित करने वाली एजेंसियां जमीन मालिकों को परियोजना में हिस्सेदारी देने का विकल्प भी देंगी। यदि कोई जमीन मालिक हिस्सेदारी नहीं लेना चाहता है, तो उसे चार से पांच गुना तक मुआवजा दिया जा सकता है।

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