पहला नियम: ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मिलेगा वेतन
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब शिक्षकों का वेतन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज और सत्यापित उपस्थिति के आधार पर तैयार किया जाएगा। विद्यालय में प्रवेश और निकास का समय डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होगा। जिन शिक्षकों की उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज नहीं होगी, उन्हें उस दिन अनुपस्थित माना जा सकता है।
दूसरा नियम: तीन बार देर होने पर कटेगा एक दिन का वेतन
नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई शिक्षक तीन बार विद्यालय देर से पहुंचता है या निर्धारित समय से पहले विद्यालय छोड़ देता है, तो उसके एक दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। यह नियम लगातार तीन दिनों या अलग-अलग दिनों में हुई देरी, दोनों स्थितियों पर लागू होगा। विभाग का मानना है कि इससे समय पर विद्यालय पहुंचने की आदत को बढ़ावा मिलेगा।
तीसरा नियम: फर्जी उपस्थिति पर होगी सख्त कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। यदि कोई शिक्षक विद्यालय में मौजूद हुए बिना फोटो या किसी अन्य माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को दिए गए निगरानी के निर्देश
नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें समय-समय पर रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजनी होगी, ताकि नियमों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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