किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
यह सहायता त्रिस्तरीय पंचायत के पात्र निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिवार को दी जाएगी। प्रतिनिधि के निर्वाचित होने की घोषणा से लेकर उसके पद पर रहने की अवधि तक यह प्रावधान लागू रहेगा। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर परिवार निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता का दावा कर सकेगा।
सामान्य मृत्यु पर भी मिलेगा लाभ
इस योजना की खास बात यह है कि सहायता केवल दुर्घटना में मृत्यु होने पर ही नहीं मिलेगी। कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर भी पात्र प्रतिनिधि के आश्रित परिवार को 5 लाख रुपये देने का प्रावधान है। इससे अचानक परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी बढ़ने पर उन्हें कुछ राहत मिल सकेगी।
आवेदन के बाद मिलेगी सहायता
मृत्यु के बाद परिवार को निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पंचायत प्रतिनिधियों के लिए क्यों है खास?
मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच जैसे प्रतिनिधि गांवों के स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यकाल के दौरान किसी प्रतिनिधि की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में 5 लाख रुपये की सहायता परिवार के लिए मुश्किल समय में आर्थिक सहारा बन सकती है।
.png)
0 comments:
Post a Comment