यूपी में सरकारी कर्मचारियों को तबादला लेना हुआ आसान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए "स्थानांतरण नीति 2025-26" को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी, सुविधाजनक और कर्मचारियों के अनुकूल बनाने की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने मंगलवार शाम को इस नीति से संबंधित शासनादेश भी जारी कर दिया।

दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को मिलेगा खास लाभ

नई नीति में मानसिक रूप से मंदित या शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) बच्चों के माता-पिता को बड़ी राहत दी गई है। अब इन कर्मचारियों की तैनाती ऐसे स्थानों पर की जाएगी, जहां उनके बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

आकांक्षी विकासखंडों में नहीं रहेगी रिक्तियां

राज्य के 34 जिलों में स्थित 100 आकांक्षी विकास खंडों में किसी भी विभाग में कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देते हुए तबादलों की प्रक्रिया को इस तरह से संचालित करने का निर्णय लिया है कि इन क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित न हों।

तबादला प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

नई नीति के तहत तबादलों की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों का तबादला "मानव संपदा पोर्टल" के माध्यम से होगा। इसके अलावा तबादला होने के बाद कार्यभार ग्रहण और कार्यमुक्ति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।

पति-पत्नी को मिलेगा एक साथ रहने का अवसर

नीति में पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में यथासंभव एक ही जिले में तैनाती का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान विशेष रूप से महिला कर्मचारियों और परिवारों के हित में प्रभावी माना जा रहा है।

दिव्यांग कर्मचारियों को दी गई विशेष छूट

नीति के अनुसार, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों या उनके आश्रितों को सामान्य स्थिति में तबादले से मुक्त रखा जाएगा। सिर्फ गंभीर शिकायत या अपरिहार्य कारणों की स्थिति में ही उनका तबादला किया जाएगा। साथ ही, यदि वे चाहें तो पद की उपलब्धता के आधार पर उन्हें गृह जिले में भी तैनाती दी जा सकती है।

सेवा निवृत्ति के निकट कर्मियों को तैनाती में छूट

सेवा के अंतिम दो वर्षों में चल रहे समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों को उनके गृह जिले में, जबकि समूह ‘क’ और ‘ख’ के कर्मचारियों को गृह जिला छोड़कर इच्छित स्थान पर तैनाती दी जाएगी।

मंत्री से लेनी होगी अनुमति

समूह ‘क’ और ‘ख’ के तय सीमा से अधिक तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक होगी। वहीं समूह ‘ग’ और ‘घ’ के तबादले यदि 10% से अधिक होते हैं, तो इसके लिए विभागीय मंत्री की स्वीकृति जरूरी होगी।

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