यूपी में इन वाहन स्वामी का ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि अब ई-चालान की प्रक्रिया में यदि किसी वाहन चालक की पहचान नहीं हो पाती है, तो उस वाहन के मालिक (स्वामी) को ही उत्तरदायी माना जाएगा। विशेषकर तब, जब नियमों का उल्लंघन गंभीर प्रकृति का हो या बार-बार किया गया हो।

वाहन स्वामी होंगे जिम्मेदार

अब यदि वाहन का उपयोग करते हुए कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़ता है और कैमरा आधारित ई-चालान में उसका नाम और पता स्पष्ट नहीं होता, तो संबंधित वाहन स्वामी के ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या निरस्तीकरण शामिल है।

यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों के लिए लागू होगा, जब वाहन का उपयोग करते हुए कोई गंभीर सड़क दुर्घटना होती है या लगातार नियमों का उल्लंघन होता है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि यदि आपने अपना वाहन किसी दूसरे को चलाने के लिए दिया और उसने गंभीर यातायात उल्लंघन किया, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी।

चालान नोटिस में होगी स्पष्ट जानकारी

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह और अपर पुलिस महानिदेशक यातायात के. सत्यनारायण ने यह निर्देश दिए हैं कि चालान नोटिस में इस विषय को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। इससे वाहन स्वामियों को पहले से ही चेतावनी मिल सकेगी कि उनके नाम पर दर्ज वाहन का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है।

हेलमेट व सीट-बेल्ट पर संयुक्त अभियान

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से हेलमेट व सीट-बेल्ट जांच अभियान भी शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना है।

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