पुरानी पेंशन योजना में लौट सकेंगे वे कर्मचारी
सरकार के फैसले के अनुसार, वे कर्मचारी जो 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित नौकरियों के लिए चयनित हुए थे, लेकिन उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई, उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने की अनुमति दी गई है। ऐसे कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि यह निर्णय उन कर्मचारियों को राहत देने के लिए लिया गया है जो तकनीकी कारणों से पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। एनपीएस के तहत पेंशन की राशि बाजार आधारित होती है, जबकि ओपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित मासिक पेंशन का प्रावधान है।
हाउस लोन में बड़ी राहत, ब्याज दर भी बाजार से जोड़ी गई
कैबिनेट की बैठक में एक और अहम निर्णय लेते हुए सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण व मरम्मत के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि को तीन गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब यह राशि 7 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस लोन पर लगने वाली ब्याज दर को बाजार दर से जोड़ा जाएगा, जिससे कर्मचारी यह लोन 7 से 8 प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त कर सकेंगे। इससे अब कर्मचारियों को निजी बैंकों से महंगे दरों पर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
भविष्य की सुरक्षा को मिला बल
सरकार के इन दोनों फैसलों से न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि उनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को भी सुरक्षित और स्थिर बनाया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के बीच विश्वास और संतोष को बढ़ाएगा।
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