यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिए निर्देश!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरी खबर आई है। यदि आपके लाइसेंस में जन्मतिथि गलत दर्ज हो गई है या फिर अन्य दस्तावेजों से मेल नहीं खाती, तो अब इसे आसानी से सुधारा जा सकेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में नई व्यवस्था लागू करते हुए ऑनलाइन संशोधन की सुविधा शुरू कर दी है।

अब ऑनलाइन होगा जन्मतिथि में सुधार

नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि सही कराने के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

हालांकि, संशोधन के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र, नगर निगम/नगर पालिका का जन्म प्रमाण पत्र या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र शामिल हैं।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

संशोधन के लिए आवेदक को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर संबंधित सेवा का चयन करना होगा। वहां ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरने के बाद सही जन्मतिथि दर्ज करनी होगी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद तय तारीख पर बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए संबंधित कार्यालय जाना पड़ सकता है।

फीस और अन्य जानकारी

ड्राइविंग लाइसेंस में संशोधन के लिए सामान्यतः 200 रुपये शुल्क निर्धारित है। यदि स्मार्ट कार्ड के रूप में नया लाइसेंस जारी कराया जाता है, तो कुल 400 रुपये तक खर्च आ सकता है।

गलत जानकारी पर कार्रवाई

नियमों के अनुसार, गलत जानकारी देना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में जुर्माना या अन्य दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, दुर्घटना की स्थिति में बीमा क्लेम भी प्रभावित हो सकता है, यदि लाइसेंस की जानकारी सही नहीं पाई जाती।

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