जिले भर में होगा आयोजन
यह लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में आयोजित होगी। सिविल कोर्ट, पटना सदर के साथ-साथ जिले के सभी अनुमंडल स्तर के न्यायालय पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज में एक ही दिन यह आयोजन किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे से इसकी कार्यवाही शुरू होगी।
कई तरह के मामलों का निपटारा
लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्हें आपसी समझौते के जरिए सुलझाया जा सकता है। इसमें छोटे आपराधिक मामले, चेक बाउंस से जुड़े विवाद, बिजली बिल के मामले, सड़क दुर्घटना से जुड़े दावे, सिविल विवाद, श्रम मामले और बैंक ऋण वसूली जैसे केस शामिल हैं। इसका मकसद यह है कि लोगों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें और जल्दी समाधान मिल सके।
बिना फीस के मिलेगा न्याय
लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी तरह की कोर्ट फीस नहीं लगती। यदि किसी मामले में पहले से फीस जमा की गई है, तो उसका रिफंड भी किया जाता है। इससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम होता है और वे आसानी से अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं।
फैसला होगा अंतिम
लोक अदालत में दिए गए निर्णय को अंतिम माना जाता है। इसके खिलाफ किसी भी उच्च अदालत में अपील नहीं की जा सकती। यही कारण है कि यहां मामलों का निपटारा तेज और स्थायी रूप से हो पाता है।
8 मई तक करा सकते हैं आवेदन
जो लोग अपने मामलों को लोक अदालत में शामिल करना चाहते हैं, वे 8 मई तक संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में आवेदन दे सकते हैं। प्रशासन की ओर से भी लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
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